केंद्र सरकार ने नए कंपनी कानून के तहत इस वर्ष के लिए रेजीडेंट डायरेक्टर्स के लिए मानकों को शिथिल कर दिया है। सरकार ने कंपनियों को ऐसे रेजीडेंट डायरेक्टर नियुक्त करने की अनुमति दी है, जो इस वर्ष भारत में 136 से ज्यादा दिन रह चुका हे।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने हिस्सेदारों द्वारा रेजीडेंट डायरेक्टर्स को लेकर मानकों पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद यह कदम उठाया है। नए कंपनी अधिनियम के सेक्शन (149) (3) के तहत हर कंपनी को एक डायरेक्टर रखना है, जो पिछले वित्त वर्ष में कम से कम भारत में 182 दिन रहा हो।