आयकर विभाग के नए दिशानिर्देशों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ जानकारी देनें वालों को 15 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा जिन पर भारी भरकम टैक्स बकाया है।
सरकार ने इस श्रेणी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और सेल्फ एसेसमेंट को भी शामिल किया है। पिछले सप्ताह आयकर विभाग ने देशभर के अपने सभी कार्यालयों को नए निर्देश दिए थे।
इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो घोषित डिफॉल्टर के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना देता है उसे ऐसे व्यक्ति से वसूले गए कर का 10 फीसदी पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा लेकिन इस पुरस्कार राशि की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये होगी।