शकरपुर थाना पुलिस ने हीरो मोटोकॉर्प व उसके महानिदेशक (एमडी) पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। कड़कड़डूमा अदालत के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। दिल्ली के कारोबारी रूप दर्शन पांडेय की अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया था।
बता दें कि कारोबारी की फर्म ब्रेन्स लोजिस्टिक के पास कंपनी को श्रम शक्ति मुहैया करवाने व कंपनी के स्पेयर पार्ट के गोदाम की देखरेख का ठेका था। कारोबारी ने कंपनी के एमडी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए मिलीभगत व अवैध तरीके से उसकी फर्म का ठेका खत्म करने व उसके 550 कर्मचारियों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया था।
उसने एक अन्य फर्म के मालिक व प्रबंधक पर भी कंपनी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले में कोई अपराध नहीं हुआ। यह पूरी तरह से दीवानी मामला है। अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 4 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एके अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा था कि कंपनी के एमडी समेत 11 लोगों के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। केस के तथ्यों से आरोपियों के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। इन पर लगाए आरोपों की सत्यता की परखने के लिए पुलिस जांच की जरूरत है। हालांकि इस मामले में कोई पुख्ता सबूत मिलने तक जांच अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य नहीं है।