फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

'नियमों की अनदेखी करने वाले बैंकों पर जल्द कार्रवाई'

Tue, 04 Jun 2013 09:42 PM IST
नई दिल्ली/एजेंसी
विज्ञापन
विज्ञापन
मनी लांड्रिंग से पूरी तरह इनकार नहीं करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि हाल के स्टिंग ऑपरेशन में जिन बैंकों के अधिकारी फंसे हैं, उन बैंकों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की योजना हैं।
विज्ञापन


स्टिंग ऑपरेशन में कुछ बैंकों के अधिकारियों को बैंकिंग नियमों का गंभीर उल्लंघन करते हुए दिखाया गया है।

ऐसी गतिविधियों में शामिल बैंकों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून में संशोधन का मसला संसद पर छोड़ते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने इस अवधारणा को भी खारिज किया कि केंद्रीय बैंक आरोपित बैंकों पर नरम रवैया अपना रहा है।

गवर्नर सुब्बाराव ने एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट किया कि दोषी बैंकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, यह बता पाना मुश्किल है क्योंकि यह फैसला आरबीआई के निचले स्तर पर किया जाता है।
विज्ञापन


इसलिए यह कहना अपरिपक्वता होगी कि रिजर्व बैंक इस मामले पर नरम या सख्त रुख अपना रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रक्रिया का पालना करना होगा क्योंकि आज मीडिया इसकी जांच कर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक को कल ही दंडित करना होगा, अन्यथा उसका रुख इस मामलों में नरम है।

सुब्बाराव ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है और उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद यदि आपको लगता है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अधिक सख्त या अधिक नरम है, तो आपके पास टिप्पणी करने का विशेषाधिकार है। जहां तक जांच प्रक्रिया की बात है, इसके जल्द पूरी होने की उम्मीद है।

कुछ बड़े निजी बैंकों पर कोबरापोस्ट के खुलासे के मामले में विशेष जांच का हवाला देते हुए सुब्बाराव ने कहा कि बैंक प्रबंधनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुब्बाराव ने कहा कि रिजर्व बैंक अकेले मनी लांड्रिंग को नहीं रोक सकता है और बैंक भी जमा लेने के दौरान पैसे के स्रोत का पता नहीं लगा सकते हैं। क्या यह मनी लांड्रिंग है, हम नहीं जानते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि मनी लांड्रिंग नहीं हुई है।

कहने का तात्पर्य है कि इस मनी लांड्रिंग की जांच बड़ी एजेंसियों से बड़े स्तर पर होनी चाहिए। इस मामले में दोषी पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने के बारे में उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक अधिकतम 1 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें