बाजार नियामक सेबी के आदेश के खिलाफ एक अंतरिम राहत में सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने रीयल्टी कंपनी डीएलएफ को अगले महीने तक 1,806 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड बेचने की अनुमति दे दी। कंपनी ने इस बारे में सेबी के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत का आग्रह किया था।
डीएलएफ की याचिका की सुनवाई करने के बाद सैट ने कंपनी को इस महीने 767 करोड़ रुपये मूल्य के और दिसंबर में 1,039 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंडों को भुनाने की अनुमति दे दी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले महीने डीएलएफ पर तीन साल के लिए पूंजी बाजार में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद कंपनी ने सैट में याचिका दायर कर म्यूचुअल फंडों में अपने निवेश को निकालने की अनुमति मांगी थी।
सैट, सेबी के आदेश के खिलाफ डीएलएफ की मुख्य याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को शुरू करेगा। इससे पहले 30 अक्तूबर को सैट ने डीएलएफ से कहा था कि वह अपनी धन की जरूरत व इसके इस्तेमाल आदि के बारे में विशेष तौर पर समयावधि का उल्लेख करते हुए हलफनामा दाखिल करे।