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क्रेडिट कार्ड पेमेंट 90 दिनों तक न करने पर होगा एनपीए

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भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर जुर्माना तभी लगाने को कहा है जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो। साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं की जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी दें, जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।
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आरबीआई ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में एनपीए-नॉन परर्मोमिंग एसेट घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर न की गई हो।

कर्ज व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अधिक परिचालनगत लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाये की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिने जाने को कहा है।
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90 दिनों तक भुगतान न करने पर होगा एनपीए

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों के मामले में क्रेडिट कार्ड खाते को तभी नॉन परर्मोमिंग एसेट माना जाएगा, जबकि विवरण में उल्लेखित न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, अदायगी की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिये भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।

गौरतलब है कि बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बिल भुगतान के लिए फुल पेमेंट ऑप्‍शन, मिनिमम पेमेंट और कैरी फॉरवर्ड ऑप्‍शन देते हैं।हालांकि इस मिनिमम पेमेंट और कैरी फॉरवर्ड करने वाले ग्राहकों से बैंक ब्याज वसूलता है और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में कमाई का मुख्य जरिया होता है।

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