भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर जुर्माना तभी लगाने को कहा है जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो। साथ ही रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं की जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी दें, जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।
आरबीआई ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में एनपीए-नॉन परर्मोमिंग एसेट घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर न की गई हो।
कर्ज व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अधिक परिचालनगत लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाये की स्थिति की गणना मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से गिने जाने को कहा है।