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काला धन कंप्लायंस विंडो : ऑनलाइन कर सकते हैं विदेशी संपत्ति की घोषणा

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सरकार ने काले धन की घोषणा के लिए कंप्लायंस विंडो हाल ही में अधिसूचित की थी वह एक जुलाई से खुल गयी है। कंप्लायंस विंडो की सुविधा का लाभ उठाने वाले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग व्यवस्था का लाभ उठाते हुए विदेशी परिसंपत्तियों और फंड की जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। हालांकि, कंप्लायंस विंडो के तहत ऑफलाइन फाइलिंग भी की जा सकती है।
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सरकार ने तीन महीने के लिए कंप्लायंस विंडो नोटिफाई किया था जो पहली जुलाई से खुल चुका है। इसके तहत घोषित विदेशी परिसंपत्तियों और धन की घोषणा के बाद 31 दिसंबर तक टैक्स और पेनाल्टी का भुगतान किया जा सकता है। इस विंडो का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अपनी विदेशी परिसंपत्तियों की घोषणा करने वाले व्यक्ति या इकाई के पास सत्यापन के लिए डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी होगा।

डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का सत्यापन ठीक वैसे की करता है जैसे प्रिंटेड या हाथ से लिखे दस्तावेज के लिए सामान्य हस्ताक्षर। इस डिजिटल सिग्नेचर की नकल नहीं की जा सकती और यह दावा करता है कि दस्तावेज संबंधित व्यक्ति ने लिखा है या उससे सहमत है।
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काले धन की घोषणा के लिए फॉर्म 6

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘विदेश में पड़े काले धन का ब्योरा दाखिल करने की सुविधा इस लक्ष्य के साथ उपलब्ध कराई गई है कि जो भी व्यक्ति इस विंडो के जरिए परिसंपत्तियों की घोषणा करना चाहते हैं वह अधिकतम गोपनीयता के साथ काफी कम समय में इसे पूरा कर सकें।’

अधिकारी ने बताया, ‘दस्तावेज भर कर हाथों हाथ देना या इसे दिल्ली के नोडल ऑफिस भेजना भी एक विकल्प है। हालांकि, ई-फाइलिंग सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है।

कंप्लायंस विंडों के पूरे कामकाज को खास तौर से गोपनीय रखा गया है।’ काले धन की घोषणा के उद्देश्य से दो पेज का नया फॉर्म लाया गया है जिसे फॉर्म 6 की श्रेणी में रखा गया है। विदेश में रखी अघोषित परिसंपत्तियों के ब्योरे के लिए इसमें तीन पेज का संलग्नक भी है।
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