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सुप्रीम कोर्ट का SEBI, RBI और सरकार को नोटिस

Wed, 20 Nov 2013 12:16 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने चिट फंड व्यवसाय के विनियमित करने के लिए उचित प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग पर केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को मंगलवार को नोटिस जारी किया।
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एक एनजीओ की ओर से इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ह्यूमैनिटी सॉल्ट लेक की याचिका पर केंद्र समेत अन्य से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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एनजीओ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चिट फंड को नियमित करने में सरकार की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। इसके कारण देश में कई घोटाले हुए।

चिट फंड कंपनियां कानून का उल्लंघन कर लोगों से धन एकत्र कर रही हैं और इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है।

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याचिकाकर्ता ने कई सौ करोड़ रुपये के सहारा चिट फंड घोटाले समेत अन्य तमाम ऐसे घोटालों का हवाला दिया। साथ ही हाल में पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला समेत विभिन्न घोटालों का जिक्र किया।
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एनजीओ ने शीर्षस्थ अदालत से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। दलीलों को सुनने के बाद पीठ मामले को देखने पर सहमत हो गई।

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पीठ ने कहा कि अदालत इस मसले पर सरकार समेत अन्य पक्षकारों से जवाब तलब कर रही है। गौरतलब है कि सहारा के खिलाफ चिट फंड मामले में सर्वोच्च अदालत की ओर से निवेशकों का पैसा लौटाए जाने का आदेश किया जा चुका है, लेकिन अब तक उस मामले में सेबी और सहारा समूह के बीच अदालत में कशमकश जारी है।
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