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केबल ऑपरेटर्स नहीं दे रहे उपभोक्ताओं को उनका हक

Mon, 01 Dec 2014 10:58 AM IST
नई दिल्ली/ ब्यूरो
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क्या आपका केबल ऑपरेटर पैसे लेने के बदले में कंप्यूटर से निकला रसीद देता है? क्या उस बिल पर आपको दिए गए चैनल का विवरण और उसकी कीमत का पूरा ब्योरा दिया जाता है? क्या उस बिल पर मनोरंजन कर और सेवा कर का ब्योरा होता है? ऐसा नहीं है तो आप भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की वेबसाइट पर जाकर अपने केबल ऑपरेटर की शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि ट्राई ने कई माह पहले केबल आपरेर्ट्स को इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।
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ट्राई ने सेट टॉप बाक्स की सुविधा देने वाले केबल ऑपरेटर्स को यह भी निर्देश दे रखा है कि आठ घंटे के भीतर उपभोक्ता की शिकायत का निपटान किया जाए। ट्राई की तरफ से सभी केबल ऑपरेटर को एक शिकायत केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है जहां उपभोक्ता अपनी सेवा संबंधी शिकायत कर सके। आप यह जांच कर सकते हैं कि आपके केबल ऑपरेर्ट्स ने शिकायत केंद्र की शुरुआत की है या नहीं।

केबल ऑपरेर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कर्नल केके शर्मा कहते हैं कि ट्राई की तरफ से उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए कई निर्देशों की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं है। उन्होंने बताया कि सेट टॉप बॉक्स सुविधा देने वाले केबल ऑपरेर्ट्स चैनल चयन के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए पैकेज को नहीं बदल सकता है। लेकिन कई जगहों पर उपभोक्ता जिस चैनल को देखना चाहता है या जिसका चयन करता है, उसे नहीं दिखाया जाता है। अधिकतर उपभोक्ताओं को यह भी नहीं पता है कि वह किस चैनल को देखने के लिए कितना भुगतान कर रहा है क्योंकि उपभोक्ताओं को कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है।
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ट्राई के निर्देश में यह भी कहा गया है कि केबल ऑपरेर्ट्स उपभोक्ताओं को यह भी बताए कि उनका सेट टॉप बॉक्स खुले बाजार में और कहां मिलेगा, लेकिन इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती है और केबल ऑपरेर्ट्स अपने सेट टॉप बॉक्स की आपूर्ति करते हैं।

बिना सेट टॉप बॉक्स केबल सेवा होगी और महंगी

छोटे शहरों के उपभोक्ता या वैसे सभी उपभोक्ता जो बिना सेट टॉप बॉक्स के केबल टेलीविजन की सेवाएं ले रहे हैं, उन्हें नए साल से केबल सेवा के बदले 15 फीसदी तक अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय पहले ट्राई ने केबल ऑपरेर्ट्स को गैर सेट टॉप बॉक्स वाले उपभोक्ताओं की सेवा दर में 27.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी का निर्देश दिया था। केबल ऑपरेर्ट्स इस निर्देश के तहत पहले ही 12.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर चुके हैं और आगामी एक जनवरी से बचे हुए 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
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