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सेबी और सख्त, सुब्रत राय को पेश होने का आदेश

Tue, 26 Mar 2013 09:53 PM IST
मुंबई/एजेंसी
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सहारा समूह पर नकेल और सख्त करते हुए भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड (सेबी) ने समूह के प्रमुख सुब्रत राय और तीन शीर्ष अधिकारियों को अपनी संपत्तियों, बैंक खातों और टैक्स रिटर्न का ब्योरा 8 अप्रैल तक जमा कराने को कहा है।
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साथ ही उन्हें 10 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के भी आदेश दिए हैं। मंगलवार को जारी आदेश में सेबी ने सुब्रत राय व तीन अन्य शीर्ष अधिकारियों को अपनी संपत्तियों के सभी असली टाइटल डीड, देश और देश के बाहर के बैंक खातों और 2007-08 के बाद से आयकर रिटर्न और संपत्ति कर रिटर्न का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।

साथ ही सेबी ने कहा है कि यदि सुब्रत राय, अशोक राय चौधरी, रवि शंकर दूबे और वंदना भार्गव नियामक के समक्ष पेश होने में विफल रहते हैं, तो संपत्तियों की एकतरफा बिक्री की घोषणा की शर्तों को आगे अंतिम रूप दिया जाएगा।
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सेबी ने सुब्रत राय व उनकी दो कंपनियों के शीर्ष तीन अधिकारियों से संपत्ति, बैंक खाते व टैक्स रिटर्न का ब्योरा कुर्की के अपने आदेश के तहत उपलब्ध कराने को कहा है।

सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कार्प लिमिटेड (एसएचआईसीएल) की वित्तीय जानकारियां, बैंक खाते और संपत्तियों का ब्योरा भी उपलब्ध कराने को कहा है।

यह मामला सहारा समूह की दो कंपनियों के बांड धारकों को ब्याज सहित करीब 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित है। जिसके तहत सेबी ने निवेशकों को पैसा वापस लौटाने को कहा था।

कोर्ट के आदेश के बावजूद निवेशकों को रिफंड करने में विफल रहने पर सेबी ने सहारा की दो कंपनियों और उनके तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए। गत 13 फरवरी को दिए कुर्की के अपने आदेश में सेबी ने कहा था कि संपत्तियों व अन्य ब्योरा 21 दिन के अंदर उपलब्ध कराना होगा।

सैट में सहारा की सुनवाई 13 तक टली
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक टाल दी है। याचिका में राय ने अपने और समूह की दो कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के बैंक खातों व संपत्तियों की कुर्की के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को चुनौती दी है।

सेबी के पिछले माह के आदेश के खिलाफ इस अपील पर न्यायाधिकरण ने 23 मार्च को पिछली सुनवाई के दौरान अंतिम सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की थी। अब 13 अप्रैल को सैट संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।
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