गुजरात उच्च न्यायालय ने अमूल के अपने ट्रेडमार्ग ‘ट्रिक्स’ के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। ‘ट्रिक्स’ ट्रेडमार्क पर एक अमेरिकी कंपनी ने अपना अधिकार जताया था। इस साल जुलाई में बौद्धिक संपदा अपीलेट बोर्ड ने अमूल के टिक्स ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भास्कर भट्टाचार्य और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने अपने फैसले में अमूल के स्वामित्व वाले कैरा जिला कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में अमेरिकी फूड कंपनी जनरल मिल्स के पक्ष में रजिस्टर्ड टिक्स ट्रेडमार्क को निरस्त करने गुजारिश की गई थी।