मुंबई में टाडा की विशेष अदालत ने मंगलवार को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में आरोपी रियाज सिद्दिकी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले रियाज को 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट से जुड़े होने के चलते 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
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बता दें कि 31 अगस्त को टाडा कोर्ट ने रियाज को प्रदीप जैन की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। गैंगस्टर अबू सलेम को बिल्डर की हत्या के मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। गौरतलब है कि रियाज को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह के तौर पर पेश किया गया था।
लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया जिसमें वो दोषी साबित हुआ। मुंबई बम ब्लास्ट के सह-आरोपी रियाज ने 7 मार्च 1995 को जुहू ऑफिस में प्रदीप जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रियाज ने प्रदीप पर 17 गोलियां चलाई थीं।
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वहीं, बिल्डर प्रदीप के भाई सुनील जैन इस हत्या के चश्मदीद गवाह थे और उस दौरान उनपर भी जानलेवा हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक, प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख और वीरेंद्र कुमार झांब को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।