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बिहार की सिवान जेल से अब तिहाड़ जेल भेजे जाएंगे शहाबुद्दीन

Wed, 15 Feb 2017 12:20 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
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बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बिहार के सिवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने पर मुहर लगा दी।  सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फेयर ट्रायल के तहत ये आदेश दिए हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक शहाबुद्दीन को एक हफ्ते के अंदर दिल्ली लाया जाएगा।
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हालांकि, शहाबुद्दीन की ओर से कहा गया कि अगर उन्हें शिफ्ट किया जाता है तो इससे उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। बता दें कि याचिका चंद्रशेखर और आशा रंजन की ओर से शहाबुद्दीन को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने की याचिका दायर की गई थी।

इनके मुताबिक शहाबुद्दीन से लोगों को खतरा है इसलिए उन्हें जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। दरअसल, चंद्रकेश्वर प्रसाद की तीन बेटों की हत्या हुई थी जिनका आरोप शहाबुद्दी पर लगा हुआ है। साथ ही आशा रंजन के पति राजदेव रंजन की हत्या में भी शहाबुद्दीन के शामिल होने का आरोप है। 
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  Supreme Court orders to shift Mohammad Shahabuddin from Siwan (Bihar)  to Tihar Jail, Delhi — ANI (@ANI_news) February 15, 2017

आम कैैदियों की तरह ही रखा जाए शहाबुद्दीन को

शहाबुद्दीन का होगा एम्स में इलाज - फोटो : Getty
शहाबुद्दीन के मामले में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने और भी कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई तिहाड़ से ही होगी। इसके लिए शहाबुद्दीन को बिहार लाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही आगे की कार्रवाई की जाए।
  SC ordered to shift Mohammad Shahabuddin from Siwan (Bihar) to Delhi's Tihar Jail & ordered to conduct the trial through video conferencing — ANI (@ANI_news) February 15, 2017


इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ में किसी भी तरह की स्पेशल सुविधा नहीं दी जाए। उन्हें आम कैदियों की तरह ही रखा जाए।
  SC orders to shift Mohammad Shahabuddin from Siwan (Bihar) to Delhi's Tihar Jail and that no special treatment is to be given to him. — ANI (@ANI_news) February 15, 2017
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हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग के लिए कुख्यात रहे शहाबुद्दीन

शहाबुद्दीन - फोटो : ANI
बता दें कि शहाबुद्दीन हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग और तेजाब कांड के लिए कुख्यात रहे। उन्हें पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिली थी। 16 अगस्त 2004 को सीवान के गोशाला रोड में रहने वाले कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद के दो बेटों सतीश और गिरीश का अपहरण हुआ था। चंद्र बाबू की पत्नी कलावती देवी के बयान के बाद जांच में शहाबुद्दीन का नाम सामने आया।

इसके बाद किडनैप हुए सतीश और गिरीश के बड़े भाई राजीव रोशन ने अपनी गवाही में खुलासा किया था कि शहाबुद्दीन की मौजूदगी में उसके दोनों भाइयों को तेजाब में डूबोकर मार डाला गया था।

शहाबुद्दीन नवंबर 2005 से जेल में बंद थे। हाईकोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन के खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसी बीच, 16 जून 2014 को अहम गवाह राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा आरोपी हैं।
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