मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक महिला ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट की शादी पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही उसने मजिस्ट्रेट पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। मजिस्ट्रेट जिले के अजयगंज में कार्यरत है। मामले की सुनवाई अब 18 जून को होनी है और इसी दिन मजिस्ट्रेट की शादी भी तय हुई है।
महिला का कहना है कि उसका पिछले तीन साल से मजिस्ट्रेट के साथ संबंध था। मजिस्ट्रेट ने उसके साथ शादी करने का वादा भी किया था और इसी बात का झांसा देकर उसने
रेप किया। महिला ने आगे कहा कि जब उसने मजिस्ट्रेट को शादी के लिए कहा तो वह 50 लाख रुपये दजेह के तौर पर मांगने लगा लेकिन जब उसके परिवार ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो उसने कहीं और शादी तय कर ली। उसने कहा कि उसे पुलिस सुरक्षा चाहिए क्योंकि मामला दर्ज कराने के बाद से ही उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।
मामले पर जिले के एसपी रियाज इकबाल ने कहा, 'हमने धारा 376 के अलावा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मजिस्ट्रेट मनोज सोनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।' उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। बुधवार को मामला दर्ज किया जा चुका है। महिला ने जो भी सबूत पेश किए हैं उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही मनोज सोनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। वह शादी के चलते छुट्टी पर हैं लेकिन जिला न्यायाधीश को शिकायत के बारे में बता दिया गया है।