2013 में एक महिला से रेप करने के मामले में कोर्ट ने एक शख्स को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज और स्पेशल कोर्ट के जज प्रज्ञान पाणिग्रही ने 38 साल के आरोपी बाबुनी भोल को शनिवार को अपराधी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक श्यामसुंदरपुर गांव निवासी भोल ने महिला का उस वक्त बलात्कार किया था जब वह 19 अप्रैल 2013 में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रही थी।