1993 मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलेम ने अदालत में भोपाल जाने के लिए याचिका दायर की है। पिछले महीने अदालत ने उसकी दिल्ली जाने की याचिका खारिज कर दी थी, आदालत ने मिड डे की खबर पर गौर करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। अगालत ने कहा था कि वह अबू को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मौज-मस्ती की छूट नहीं दे सकती है।
इस बार अबू के सुदीप पासबोला वकील ने अदालत में दलील दी है कि भोपाल में चल रहे एक केस के सिलसिले में अबू का वहां जाना जरूरी है। इसलिए उसे भोपाल जाने की इजाजत मिलनी चाहिए।
जज जीए सनप ने कहा कि वह सशर्त अबू को भोपाल जाने की इजाजत दे सकते हैं। अबू के वकील के पूछने पर जज ने कहा कि वह उसके साथ जाने वाले पुलिस दल के प्रमुख को भेज सकते हैं।
अबू इस बात पर सहमत हो गया है, अदालत ने सीबीआई को अबू के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
'जेल के भीतर अबू जी रहा है आराम की जिंदगी'
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इससे पहले मीडिया में खबरे आई थीं कि मुंबई की तलोजा जेल में अबु सलेम नियम-कायदों को ताक पर रख कर अय्याशी कर रहा है। सलेम हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों की सजा काट रहा है।
जेल अधीक्षक हीरा लाल जाधव ने यह खुलासा किया था कि अबू जेल में आराम की जिंदगी जी रहा है। जेल के अंदर वह ऐसी सुविधाएं ले रहा है जिसकी अन्य कैदियों के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
जेल अधीक्षक हीरा लाल जाधव की मानें तो अबु सलेम का एक साथी उसकी खिदमत में 24 घंटे लगा रहता है। कैदी नंबर 339 राजा उत्ता लिंगम नादर सलेम के कपड़े धोता है, उसे खाना परोसता है, उसकी चाय बनाने से लेकर उसकी बैरक में झाड़ू-पोंछा तक करता है।
जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल में अबू का चाल-चलन सिर दर्द वाला है, वह अधिकारियों को अंजाम भुगतने की धमकी देता है।