मिजोरम के चंफाई जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
चंफाई के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आर वानलालेना ने शुक्रवार को लालिरयात्तलुआंगा को नौ हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।
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जज ने कहा कि इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ कई सबूत हैं। अभियुक्त ने वर्ष 2013 में अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। उसके बाद वह कई बार ऐसा करता रहा। लड़की के वकील ने कहा कि वह इतनी डरी हुई थी कि उसने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया था।
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बाद में लड़की के नाना की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।