उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कोर्ट ने डंडा मारने के आरोप में दो शख्स को सजा सुनाई है। करीब 17 साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है। दो भाईयों पर आरोप था कि उन्होंने डंड़ा मारकर पड़ोसी की आंख फोड़ दी थी। इस जुर्म में कोर्ट ने दोनों भाईयों को 10-10 साल की सजा के साथ जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली के रेलपार निवासी कृष्णपाल ने थाना आदर्श मंडी शामली पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वह 16 जून 1999 की सुबह भाई विजय पाल के साथ जंगल ग्राम फतेहपुर में खेत पर काम करने गया था।
वहां पड़ोसी प्रवीण व अवनीश पुत्रगण जिनेन्द्र उनके नलकूप पर तार डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। विरोध करने पर अवनीश ने उसके भाई विजय पाल पर तमंचे से फायर किया था। प्रवीण ने लाठी से विजयपाल की आंख पर हमला किया। जिसमें वह घायल हो गया।