मध्यप्रदेश के उज्जैन में दो साल पहले बच्ची से हुए दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 10 मार्च 2021 मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला 39 वर्षीय राजेश उर्फ संजय पिता बाबूलाल वहां आया और बालिका को पेप्सी दिलाने का लालच देकर उसे अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे मोबाइल खेलने के लिए दे दिया और अश्लील हरकत करने लगा। उसी दौरान बालिका की मां उसे तलाशते हुए मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो काफी देर बाद राजेश ने घर का दरवाजा खोला। बालिका पलंग के नीचे बैठी रो रही थी। उसने अपनी मां को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने राजेश को दोषी करार देकर उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।