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MP Local Body Election: 16 नगर निगम समेत 347 नगरीय निकाय के लिए नामांकन आज से जमा होंगे, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

Sat, 11 Jun 2022 11:13 AM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध होगा। नामांकन पत्र 18 जून तक जमा होंगे।
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निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन शनिवार से भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध होगा। नामांकन पत्र 18 जून तक जमा होंगे।

मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम समेत 347 नगरीय निकायों में दो चरणों में मतदान होगा। शनिवार सुबह साढ़े दस बजे सभी जिला कलेक्टर अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र जमा करना प्रारंभ हो जाएगा। 18 जून तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी जनता चुनाव करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से यानी पार्षद चुनेंगे। पहले चरण का मतदान छह जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। पहले चरण  की मतगणना और परिणाम 17 जुलाई और दूसरे चरण के 18 जुलाई को आएंगे।

पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद, 86 नगर परिषद और दूसरे चरण में पांच नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के चुनाव होंगे। प्रदेश में एक करोड़ 53 लाख 23 हजार 738 मतदाता है। इसमें 78 लाख 68 हजार 406 पुरुष मतदाता और 74 लाख 54 हजार 236 महिला मतदाता हैं। अन्य मतदाता की संख्या 1096 है।

चुनाव के लिए 19,977 मतदान केंद्र बनाए गए है। प्रति मतदान केंद्र पर औसत मतदाताओं की संख्या 767 है। अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी जिले में निकायों के कार्यकाल पूरा नहीं होने के कारण चुनाव अभी नहीं कराया जाएगा।

नामनिर्देशन पत्र के साथ महापौर के लिए 20 हजार, नगर पालिका निगम के पार्षद के लिए 5 हजार, नगर पालिका परिषद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रुपये की राशि जमा करना होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार को आधी राशि जमा करना होगी।

उम्मीदवारों को नामांकन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी देनी होगी। इस सूचना को रिटर्निंग ऑफिसर सार्वजनिक रूप से सूचना पटल पर लगाएगा। साथ ही आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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