रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें और बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारंटीन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलिवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। सभी स्वास्थ्यकर्मियों और सफाईकमियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें, शासकीय व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
ग्रीन जोन में इन गतिविधियों को अनुमति
ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें और बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे और निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे और केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जा सकेगी। कंटेनमेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे।
बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे घर पर ही रहें
हर जोन मे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टिपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा।