फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur Cruise Incident: बरगी क्रूज हादसे पर कोर्ट सख्त, चालक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

Tue, 05 May 2026 07:56 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर में बरगी क्रूज हादसे पर जिला न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए चालक सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दो दिन में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
हादसे की वक्त की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बरगी क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने चालक सहित अन्य संबंधित सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने अपने आदेश में बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय को इसकी सूचना दी जाए।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर यह तथ्य सामने आए हैं कि चालक द्वारा क्रूज को लापरवाहीपूर्वक संचालित किया गया, जिसके कारण क्रूज डूब गया और कई लोगों की मौत हो गई। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि चालक क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने के बावजूद यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया और उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।

न्यायालय ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 तथा धारा 110 के तहत आपराधिक मानव वध के प्रयास का मामला माना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो सकती है और क्रूज या नाव संचालक अनहोनी की स्थिति में यात्रियों को असहाय छोड़ सकते हैं।

साथ ही, न्यायालय ने हादसे के दौरान डूबते लोगों को बचाने वाले व्यक्तियों की सराहना की है। न्यायालय ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि उक्त मामले में दो दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी न्यायालय को प्रस्तुत करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें