फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जबलपुर: मारपीट के दो आरोपियों को जिला अदालत ने 12 साल बाद सुनाई सजा

Tue, 11 Jan 2022 02:52 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जबलपुर के पाटन में एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जिला अदालत ने 12 साल बाद सजा सुनाई। जिला अदालत ने आरोपियों को एक साल की जेल और 17 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 
विज्ञापन
मारपीट के दो आरोपियों को 12 साल बाद जेल - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में स्थित डेरी में मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जिला अदालत ने एक साल की जेल और 17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2010 का है पीड़ित पक्ष के अनुसार 7 अक्टूबर 2010 को फरियादी संतोष यादव अपने पिता प्रेमचंद के साथ आरोपी गुग्गी खत्री की डेरी में पैसे लेने गया था। आरोपी ने उसे बैठने के लिए कहा और घर के ऊपर बने कमरे में चला गया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित को ऊपर बुलाया और अपशब्द कहने लगा। जिस पर पीड़ित ने उसे मना किया। तभी आरोपी ने अपने एक अन्य साथी कम्मु उर्फ कमलेश को बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दोनों ने लाठी से संतोष यादव के साथ मारपीट की।  जिला अदालत ने पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुग्गी खत्री और कमलेश पटेल को दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल कारावास और 17-17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  
विज्ञापन


 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें