मारपीट के दो आरोपियों को 12 साल बाद जेल
- फोटो : सोशल मीडिया
जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में स्थित डेरी में मारपीट करने वाले दो आरोपियों को जिला अदालत ने एक साल की जेल और 17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2010 का है पीड़ित पक्ष के अनुसार 7 अक्टूबर 2010 को फरियादी संतोष यादव अपने पिता प्रेमचंद के साथ आरोपी गुग्गी खत्री की डेरी में पैसे लेने गया था। आरोपी ने उसे बैठने के लिए कहा और घर के ऊपर बने कमरे में चला गया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़ित को ऊपर बुलाया और अपशब्द कहने लगा। जिस पर पीड़ित ने उसे मना किया। तभी आरोपी ने अपने एक अन्य साथी कम्मु उर्फ कमलेश को बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दोनों ने लाठी से संतोष यादव के साथ मारपीट की। जिला अदालत ने पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुग्गी खत्री और कमलेश पटेल को दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल कारावास और 17-17 सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।