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Indore: ऊपर सदन में बजट पर चल रही थी बहस,नीचे अफसरों के वाहन हुए कुर्क,कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Fri, 04 Apr 2025 07:47 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

मामला गणेशगंज की सड़क चौड़ीकरण का था। आठ साल पहले नगर निगम ने सड़क की चौड़ाई में बाधक एक वैध मकान को तोड़ा था। मकान मालिक ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मुआवजा देने के निर्देश दिए थे।
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अपसरों के वाहन जब्त किए। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बजट में गुरुवार को नगर निगम की चौथी मंजिल पर जब बजट पर बहस चल रही थी और कई पार्षद एक हजार करोड़ की वसूली के लिए मेयर की प्रशंसा कर रहे थे। तब नीचे कोर्ट का अमला 2 करोड़ 24 लाख रुपये की वसूली के लिए नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने पहुंचा। अमले ने पार्किंग में खड़ी निगमायुक्त के वाहन सहित अन्य वाहनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा दफ्तर का कुछ सामान भी कुर्क कर लिया है।

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मामला गणेशगंज की सड़क चौड़ीकरण का था। आठ साल पहले नगर निगम ने सड़क की चौड़ाई में बाधक एक वैध मकान को तोड़ा था। मकान मालिक ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने मुआवजा देने के निर्देश दिए, लेकिन निगम द्वारा राशि नहीं देने पर कोर्ट के निर्देश पर निगम की संपत्ति कुर्क की गई।

 

2017 में गणेशगंज में रोड चौड़ीकरण के लिए गए मकान की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर रवि शंकर मिश्रा ने हाई कोर्ट में परिवाद लगाया था। इस सड़क के लिए एक किलोमीटर की लंबाई में दो सौ से ज्यादा बाधक निर्माण तोड़े गए थे। तब निगम के सड़क बनाने का काफी विरोध हुआ था। एक गुरुद्वारे के आगे के हिस्से को तोड़ने का मुद्दा तब राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया था।

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