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Indore News: चार साल से रेप कर रहा सौतेला पिता, टीचर ने किया खुलासा, तिहरे आजीवन कारावास की सजा

Fri, 24 Jan 2025 09:19 PM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

सार

Indore News: परीक्षा देने आई बालिका को उदास देखकर टीचर ने उससे बात की, बालिका ने बताया पिता चार साल से रेप कर रहा। कोर्ट ने कहा पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। 
 
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INDORE NEWS (AI IMAGE) - फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
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कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले सौतेले पिता को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसले में तल्ख टिप्पणी की और कहा कि इस तरह के मामलों में दयादृष्टि नहीं दिखानी चाहिए। इसमें पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है। 
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परीक्षा देने आई मासूम का चेहरा सब बयां कर गया
घटना के समय पीड़िता कक्षा 9वीं में पढ़ती थी और 10 जनवरी 2023 को वह परीक्षा देने स्कूल गई थी। परीक्षा देते समय वह बहुत उदास थी, जिसे टीचर ने नोटिस किया। स्कूल की टीचर ने उससे उदासी का कारण पूछा तब उसने बताया कि सुबह 6.30 बजे घर के लोग सो रहे थे, उस समय उसका सौतेला पिता उसे अपने साथ किचन में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। सौतेले पिता ने 5 जनवरी 2023 को भी उसे स्कूल आने नहीं दिया और घर में अकेला पाकर उसके साथ गलत काम किया था। इस कारण वह उस दिन परीक्षा देने स्कूल नहीं आई थी। यह भी बताया कि जब वह कक्षा 5वीं में थी, तब से सौतेला पिता उसके साथ गलत काम कर रहा है।

टीचर ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दी
पीड़िता की बात सुनकर टीचर ने प्रिंसिपल को बच्ची के साथ हो रही गलत हरकत की जानकारी दी। जिसके बाद प्रिंसिपल ने चाइल्ड हेल्प लाइन को सूचना देकर बुलाया। पीड़िता को टीम के साथ थाना आजाद नगर भेजा गया। वहां पर उसने सौतेले पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी पिता के खिलाफ धारा 342, 374(2) (एन), 376(3), 376(2) (एफ), 376 (एबी), 376(2) (के), 506, 354, 313 भादंवि और 5 (पी) (एल)/6 एवं 9 (एन (पी)/10 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। फिर कोर्ट में चालान पेश किया।
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चार लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाने के निर्देश दिए
इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 21 जनवरी को स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने सौतेले पिता धारा 376एबी और धारा 5 (एल)/6, 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट में तिहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की है। कोर्ट ने पीड़िता को आई शारीरिक व मानसिक क्षति को दृष्टिगत रखते हुए उसे राशि 4 लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने के लिए निर्देशित किया है।
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