फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Damoh News: ट्रैफिक सुधारने सड़क पर उतरे न्यायाधीश, बोले-लोग पुलिस की बात नहीं मान रहे इसलिए हमें आना पड़ा

Sun, 19 Jan 2025 04:16 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह

सार

दमोह में न्यायाधीश राम सिंह बघेल और उत्कर्ष दिवाकर यातायात व्यवस्था सुधारने सड़कों पर उतरे। पुलिस के साथ मिलकर गंदगी फैलाने, बिना दस्तावेज और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की। न्यायाधीशों की इस पहल से शहर में हड़कंप मच गया और यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। 

विज्ञापन
पुलिस के साथ चलते न्यायधीश
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

रविवार दोपहर दमोह शहर में एक अनोखी घटना देखने को मिली जब जिला न्यायालय के न्यायाधीश यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़कों पर उतर आए। न्यायाधीश राम सिंह बघेल और न्यायाधीश उत्कर्ष दिवाकर ने पुलिसकर्मियों के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शहर का भ्रमण किया।

उन्होंने बताया कि लोग पुलिस की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए उन्हें स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ा। इस दौरान दुकानों के सामने गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों और बिना दस्तावेज व नंबर के वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। न्यायाधीश राम सिंह बघेल ने कहा कि शहर में लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोग अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई, यहां तक कि जेल भेजने का भी प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि गंदगी फैलाने वाले, अनफिट वाहन चलाने वाले और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। समय सीमा तय नहीं है, पर यह कार्रवाई कभी भी, कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने शहर को स्वच्छ रखें।

इस कार्रवाई के दौरान यातायात थाना प्रभारी दलवीर सिंह मार्को भी उपस्थित रहे। न्यायाधीशों की इस पहल से शहर में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालक अपने वाहन किनारे छोड़कर पैदल भागते नजर आए। न्यायाधीशों की इस अनोखी पहल का जल्द ही सकारात्मक असर दिखने की उम्मीद है। लोगों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए यातायात नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई।

विज्ञापन

 

पुलिस के साथ चलते न्यायधीश

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें