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MP News: कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की सदस्यता पर लटकी तलवार, सचिवालय ने वेतन समेत सुविधाएं रोकी

Fri, 09 Dec 2022 02:27 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि किसी विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा सुनाई जाती है तो वह अयोग्य हो जाता है।
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कांग्रेस विधायक अजब सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा की विधानसभा सचिवालय ने वेतन समेत अन्य सभी सुविधाओं पर रोक लगा दी है। जमीन की धोखाधड़ी के मामले में विधायक को कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई है।  इस मामले में विधानसभा सचिवालय ने विधायक को रविवार को नोटिस जारी किया था। जिसका जवाब नहीं मिलने के बाद गुरवार को सचिवालय ने उनके वेतन समेत अन्स सुविधाएं रोक दी। बता दें 

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि किसी विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा सुनाई जाती है तो वह अयोग्य हो जाता है। सुमावली विधायक को कोर्ट ने सजा सुनाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उनको नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे उनका पक्ष रखने को कहा गया। इस पर शुक्रवार दोपहर तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस सप्ताह तक इंतजार करने के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रकरण रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे।

सिंह ने बताया कि गुरुवार से विधायक का वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा उनको अब रेलवे के आने जाने के कूपन, यदि किसी कमेटी में सदस्य है तो उसका भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि सोमवार को सदस्यता पर निर्णय होता है तो फिर आगामी विधानसभा की बैठक में भी विधायक भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं, इस मामले में सूचना है कि विधायक अपने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।

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