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MP News: भोपाल में रात 11 बजे के बाद दुकान/रेस्टारेंट खोले रखे तो होंगे सील,आदेश से मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे

Tue, 02 Jan 2024 09:13 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार


राजधानी भोपाल में मंगलवार 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। इसमें सिर्फ मेडिकल शॉप मुक्त रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानों/रेस्टारेंट को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। 
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भोपाल कलेक्टर को आदेश - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल में रात में मंगलवार 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए है। इस आदेश से अस्पताल एवं मेडिकल को मुक्त रखा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर दुकानों/ रेस्टारेंट को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है। पुराने शहर के संवदेशनल इलाकों में देररात तक चल रही दुकान संचालकों को आदेश का पालन करने के लिए समझाइश दी गई। 
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