तत्कालीन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 द्वितीय आयोजित की थी। परीक्षार्थी कृष्णकांत शर्मा और राधामोहन शर्मा ने अपने स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए मनीष शर्मा और रवि शर्मा को बिठाया।
पूर्ववर्ती व्यापमं की 2013 की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 द्वितीय में दो परीक्षाथियों और उनकी जगह परीक्षा देने वाले दो फर्जी अभ्यर्थियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने प्रकरण में आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।