कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने दी जानकारी।
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मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अलग-अलग विभागों की सात नीतियों को स्वीकृति दी है। इसमें एक प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी 2025 को लागू करने का फैसला लिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य घरों और उद्योगों को स्वच्छ और सस्ती गैस प्रदान करना है। इसके तहत पाइप लाइन के माध्यम से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति की जाएगी, जिससे गैस सिलेंडर के मुकाबले सस्ती और सुरक्षित गैस मिलेगी। इसके अलावा, सीएनजी गैस स्टेशन के माध्यम से वाहनों में सीएनजी का उपयोग किया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल से सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर है। इसके अलावा, पॉलिसी के तहत सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिशत लाइफटाइम मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी, जो एक साल तक लागू रहेगी। इससे वाहनों का संचालन सस्ता होगा। नीति के अंतर्गत विभिन्न अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से प्राप्त करने के लिए अधिकतम कार्य दिवस 60 दिन एवं पाइप लाइन बिछाने की अनुमति के लिए अधिकतम कार्य दिवस 77 दिन निर्धारित किए गए हैं। प्रावधान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कारोबार करने में आसानी के लिए किए गए हैं। साथ ही पॉलिसी में सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रतिशत जीवनकाल मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत् रहेगा। यह छूट पॉलिसी लागू होने के एक वर्ष तक लागू रहेगी।