बालाघाट जिले में पुलिस ने तीन व्यक्तियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाघ का शिकार मार्च महीने में करंट लगाकर किया था। आरोपी बाघ की खाल को बेचने के लिए गोंदिया जा रहा था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गढी थाना प्रभारी एस धुर्वे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत रात सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बाघ की खाल बेचने के लिये बालाघाट से नवेगांव होते हुए गोंदिया की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राम गोगलई चौक गोंदिया मार्ग पर नाकाबंदी कर मोटर साइकिल सवार तीन व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर तलाशी ली तो उनके पास से एक बाघ की खाल बरामद हुई। पुलिस ने मोटर साइकिल व बाघ को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान आरोपी उदल सिंह पिता मंगल सिंह परते निवासी ग्राम अरडी राजेन्द्र पन्द्रे निवासी ग्राम अरण्डी थाना गढी, किशोर कुमार पिता उकनलाल टेंभरे ग्राम सरेखा ने स्वीकार किया कि खाल बेंचने के इरादे से उन्होंने मार्च में बाघ का शिकार किया था। आरोपियों ने बताया कि इमली टोला के जंगल में बिजली का करंट बिछाकर बाघ का शिकार किया था। पुलिस बाघ के अन्य अवशेष व वारदात में लिप्त व्यक्तियों के संबंध में जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम धारा 1972 की धारा 9,39,49 बी, 50, 51 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।