कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत के जमुड़ी अंतर्गत सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क में शनिवार को स्विमिंग पूल में बुढार निवासी 17 वर्षीय नाबालिग बालक शुभम प्रजापति के डूबकर मृत्यु के मामले में वाटर पार्क के मालिक एवं मैनेजर के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज करते हुए दोनों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यह है मामला
शनिवार को दोपहर करीब 02.00 बजे नाबालिग बालक शुभम प्रजापति पिता शिवप्रसाद प्रजापति उम्र करीब 17 वर्ष निवासी बुढार जिला शहडोल अपने मित्रों आयुष यादव, यश लंहगीर, आदित्य कोरी, नीलेश कोरी के साथ कार से अनूपपुर जिले में अमरकंटक रोड पर ग्राम जमुड़ी में बने सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क पहुंचें। जहां प्रत्येक व्यक्ति 150 रूपये की टिकट कटाकर अंदर जाकर स्विमिंग पूल में चले गये, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में करीब 150-200 लोग मौजूद थे।
कुछ देर बाद अचानक शुभम प्रजापति के न मिलने पर शोर शराबा होने पर थोड़ी देर बाद स्विमिंग पूल के पानी में शुभम प्रजापति अचेत अवस्था में मिला। जिसे तुरंत उठाकर जिला अस्पताल ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जिसकी सूचना मृतक किशोर के परिजनों को दी गई थी, जहां परिजनों ने वाटर पार्क संचालक के विरुद्ध लापरवाही से हुई मौत पर अपराध दर्ज करने की मांग की थी। इसके पश्चात वाटर पार्क को सील कर दिया गया है।
जांच में डूबने से बचाव के लिए नहीं मिले कोई भी प्रबंध
सम्पूर्ण मर्ग जांच पर पाया गया कि सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी वाटर पार्क के मालिक रईस खान एवं मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान के द्वारा वाटर पार्क निर्माण के लिए किसी भी संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी। हाल ही में बड़ी संख्या में 150 रूपये की प्रवेश टिकट की राशि ली जाकर बड़ी संख्या में लोगों को वाटर पार्क एवं स्विमिंग पूल में सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर प्रवेश दिया जाता था।
जिन्होंने अपने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में पानी में डूबने से बचाने के लिए कोई भी तैराक नहीं लगाया था, स्विमिंग पूल में अंदर जाने वालों को लाइफ सेविंग जैकेट नहीं दी गई थी, डूबने से बचने के लिए स्विमिंग ट्यूब भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जहां पानी करीब 8 फीट गहरा और डूबने की संभावना थी, वहां कोई सावधानी वाला सूचना बोर्ड एवं संकेत भी नहीं लगाया गया था। गहरी होने वाले स्थान पर कहीं कोई रस्सी या डोरी नहीं बांधी गई थी, मौके पर कोई भी मेडिकल सुविधा जैसे ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था।
सर रिसोर्ट एण्ड फन सिटी (स्वीमिंग पुल एवं वाटर पार्क) के मालिक रईस खान पिता इसहाक खान निवासी सर लगन पैलेस अनूपपुर एवं मैनेजर मुन्ना भाईजान उर्फ अंसार खान के द्वारा यह बात भली भांती जानते समझते हुए की करीब 8 फुट की गहराई के पानी भरे हुए जान की जोखिम वाले स्विमिंग पुल और वाटर पार्क में उक्त सभी सुरक्षा और सुविधाओ के बगैर किसी भी व्यक्ति की पानी में डूबने से मृत्यु हो सकती है, उसके बाद भी बड़ी संख्या में एक साथ 150-200 लोगो को स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क से कमाई करने के लिए फीस लेकर अंदर गहरे पानी में जाने दिया। पुलिस जांच में पाया गया कि वाटर पार्क के मालिक रईस खान व मैनेजर मुन्ना उर्फ अंसार खान का कृत्य ऐसा था कि वह जानता था कि 8 फुट गहराई वाले स्वीमिंग पुल में डूबने से किसी की भी जान जा सकती है, तब भी उसके द्वारा किसी भी सुरक्षा मानदंड का पालन न करते हुए संबंधित विभागों से अनुमति लिये बगैर आर्थिक लाभ कमाने के लिये जानबूझकर किया जा रहा था जिससे शुभम प्रजापति की मृत्यु पाई गई।
अपराध दर्ज करते हुए किया गिरफ्तार
थाना कोतवाली में इस मामले पर एडीजी शहडोल डीसी सागर के निर्देश पर धारा 304, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी मो. रईस खान पिता इसहाक मोहम्मद उम्र करीब 54 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर एवं अंसार मोहम्मद उर्फ मुन्ना पिता निसार मोहम्मद उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड न. 12 चंदासटोला अनूपपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है।