प्रदेश सरकार ने कई और विभागों में आवेदन पत्रों व प्रकरणों को निपटाने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है।
बाट-माप, समाज कल्याण, कृषि और ग्राम्य विकास विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के निस्तारण के लिए समय सीमा तय हो गई है।
वृद्धावस्था पेंशन पर निर्णय लेने की अवधि 30 दिन रखी गई है। पारिवारिक लाभ योजना पर भी 30 दिन में निर्णय करना होगा।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न की सूचना पर निर्णय भी विभाग को एक माह में करना होगा।
पशुपालन विभाग में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गो शालाओं का पंजीकरण करने पर निर्णय सात दिनों में किया जाएगा।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय ग्रुप हाउसिंग में 90 दिनों में करना होगा जबकि एकल भवन के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है।