रायबरेली। खीरों क्षेत्र में चार साल पहले दस माह के बच्चे को अगवा करने के मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक घटना की रिपोर्ट फातिमा बेगम ने खीरों थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 14 मार्च 2019 को दिन में साढ़े 11 बजे विमला ने फातिमा के दस माह के भतीजे अहद का अपहरण कर लिया था। उसके पास बाद में अहद मिल गया। पुलिस ने विवेचना के बाद थाना क्षेत्र के जगन्नाथगंज मजरे सेमरी निवासी विमला उर्फ बुटियाना के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी महिला को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी धनराशि बच्चे की मां सबीना को देने का भी आदेश दिया।