पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे प्रत्याशियों को वोटर लिस्ट पाने के लिए अब शुल्क चुकाना पड़ेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने एसएमएस से ओटीपी प्राप्त कर वेबसाइट से मुफ्त वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की सुविधा पर रोक लगा दी है।
इस बार आवेदन पर आयोग स्तर से तय छायाप्रति शुल्क जमा कराने के बाद ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला पंचायत वार्ड की मतदाता सूची मिल सकेगी।
एडीओ पंचायत एसके सिंह ने बताया कि पहले ग्राम पंचायतवार मुफ्त में वोटरलिस्ट डाउनलोड करने का विकल्प आयोग की वेबसाइट पर था।
इस बार एसएमस क्रेडिट पर निर्णय न हो पाने से वेबसाइट पर यह विकल्प नहीं दिया जा सका है। आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.com पर जाकर एक-एक नाम ही वोटर लिस्ट में देखा जा सकेगा।
सिर्फ सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ही सुविधा होगी कि वह अपना पासवर्ड डालकर प्रिंट निकालकर ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट का प्रिंटआउट ले सकेंगे।