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यूपी : जमाकर्ताओं के हित संरक्षण के लिए तीन न्यायालयों की होगी स्थापना, वित्तीय धोखाधड़ी करने पर होगी कार्रवाई

Sun, 21 Nov 2021 03:55 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

संस्थागत वित्त महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि एक्ट के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। हाइकोर्ट ने अलग से इन न्यायालयों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी इसके पीठासीन अधिकारी होंगे।
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allahabad highcourt - फोटो : social media
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प्रदेश में जमाकर्ता हित  संरक्षण कानून के तहत तीन अदालतों की स्थापना की जाएगी। ये न्यायालय लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और प्रयागराज में स्थापित होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। संस्थागत वित्त महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि एक्ट के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। हाइकोर्ट ने अलग से इन न्यायालयों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी इसके पीठासीन अधिकारी होंगे।

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