लखनऊ। किशोरी का बार-बार अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी अनुज आर्या उर्फ डब्बू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमरुज्जमा खान ने बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने पांच मार्च 2022 को आशियाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनुज अपने भाई अभिषेक और पिता अरविंद के साथ 22 नवंबर 2021 को किशोरी को बहलाकर अपने घर ले गया और 24 नवंबर को भेज दिया। इसके बाद 12 दिसंबर को भी उसे अगवा किया और 15 दिसंबर को भेज दिया। इस दौरान पीड़िता से दुष्कर्म किया गया। वह गर्भवती हो गई थी।