लखनऊ। पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में अभियुक्त विक्रम को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 15 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि 19 दिसंबर 2013 को हजरतगंज थाने के दरोगा रमेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकले थे। दरोगा को सूचना मिली कि एक युवक बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के पास लोगों को धमकाकर रुपयों की मांग कर रहा है। पुलिस टीम के साथ दरोगा मौके पर पहुंचे तो देखा कि उस्मानी बिल्डिंग पार्क रोड निवासी विक्रम सिंह लोगों को धमका रहा था। आरोपी पर पहले से कई एफआईआर दर्ज थीं। पुलिस टीम ने विक्रम को समझाने की कोशिश की तो वह मारपीट करने लगा। यही नहीं, उसने कांस्टेबल भगवान सिंह को जमीन पर गिराकर उनकी गर्दन दबा दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।