माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। पास लेने के बाद भी मेडिकल स्टोर नहीं खोलने वाले संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने पास जारी होने वालों का रिकार्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को दिया है।
एफएसडीए के इंस्पेक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि ढाई सौ से अधिक लोगों के पास जारी किए गए हैं। इन सभी को स्टोर खोलने का निर्देश दिया गया है।इसके बाद भी जो लोग दुकान नहीं खोल रहे, उनकी निगरानी की जा रही है। पास बनवाने के बाद भी दुकान नहीं खोलने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि दवाओं के स्टॉक के बारें में लगातार जानकारी ली जा रही है। करीब माहभर के लिए फुटकर दुकानदारों के पास दवाएं हैं। थोक में भी दवाएं उपलब्ध हैं। मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी को दुकानें खुली रखने क निर्देश दिया गया है।