लखनऊ। नाबालिग को घर के बाहर अकेली देख दुष्कर्म की नीयत से अपने घर ले जाने का प्रयास और उससे अश्लील हरकत करने वाले जतिन पंडित को पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने मामले की रिपोर्ट नौ अगस्त 2020 को हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके पड़ोस में जतिन पंडित रहता है। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दिन अपराह्न दो बजे झोपड़ी के बाहर वादी ने देखा कि जतिन उसकी नाबालिग पुत्री का हाथ पकड़कर खींच रहा था। पैसे देने की बात कहकर उससे छेड़खानी भी कर रहा था। जब वादी ने शोर मचाया गया तो आरोपी उसकी पुत्री को छोड़कर भाग गया।