लखनऊ। हाईकोर्ट ने जानकीपुरम के सेक्टर-ई स्थित पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन पर नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश जानकीपुरम आवासीय समिति की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि पेट्रोल पंप के पास दुर्गा पूजा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इसके बावजूद पार्क का इस्तेमाल सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए नहीं, बल्कि खाद्य सामग्री की बिक्री समेत अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। इससे पार्क की हरियाली और उसकी स्थिति को नुकसान पहुंचता है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।