उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोकसेवा और राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगम या स्थानीय प्राधिकरण पर यह आदेश लागू होगा।
यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।