रायबरेली। कोर्ट ने डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में करीब 12 साल पहले शराब के साथ गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को आबकारी अधिनियम के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) के मुताबिक मामले की रिपोर्ट कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह ने कोतवाली डलमऊ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त 2010 को मुखबिर से सूचना मिली कि बनापुर नहर की पटरी के पास एक व्यक्ति शराब लेकर आ रहा है। उसे पांच लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद डलमऊ क्षेत्र के बनापुर निवासी प्रमोद कुमार मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर उसे सजा सुनाई।