हाथरस में हिंसा फैलाने जाते समय गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की सत्यप्रति के साथ जमानत राशि तय करने की मांग वाली अर्जी कोर्ट में दी गई।
ईडी के विशेष न्यायाधीश संजय शंकर पांडेय ने कप्पन को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें और इसी धनराशि का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि हवाला से धन प्राप्त करके देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने समेत अन्य आरोपों में ईडी ने हाथरस कांड के दौरान गिरफ्तार पत्रकार कप्पन के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लिया था। इससे पूर्व आरोपी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी दी गई थी। इसे कोर्ट ने 31 अक्तूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसे हाईकोर्ट से 23 दिसंबर को जमानत मिल गई थी।