रायबरेली। मिल एरिया थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले हुई गैर इरादतन हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
यह फैसला कोर्ट संख्या चार की अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने बृहस्पतिवार को सुनाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को चालक राज रोशन ने डंपर को लापरवाही से चलाते हुए जानबूझकर पीआरवी बोलेरो में टक्कर मार दी। इसमें पीआरवी चालक कांस्टेबल उमेश यादव की मौत हो गई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के बलीपुर निवादा निवासी राज रोशन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।