लखनऊ। विधवा को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी संतोष को दोषी करार देकर एडीजे राहुल मिश्र ने दस साल की कैद और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने बताया कि वादिनी ने कोर्ट के जरिए थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि वादिनी विधवा है और मनरेगा मजदूर है। वह मजदूरी करके घर लौट रही थी तभी रास्ते में आरोपी संतोष ने उसे रोक लिया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका वीडियो भी बना लिया। संतोष ने वादिनी का वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ काफी समय तक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी की नीयत वादिनी की नाबालिग पुत्री पर खराब हुई तो उसने 20 मई 2015 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।