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Lucknow News: बालिका के दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कारावास

Sat, 08 Jun 2024 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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बहराइच। बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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थाना रूपईडीहा के एक गांव निवासी महिला ने थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि सुजौली गांव निवासी लुकई उर्फ अजमत ने उनकी सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। विवेचना अधिकारी व थाने के प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने मुकदमे में पीड़िता का बयान व अन्य साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लुकई को दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थित में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की जेल

बहराइच। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना जरवलरोड के एक गांव निवासी पिता ने थाने में दर्ज केस में कहा था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी के साथ थाना क्षेत्र के ग्राम तपेसियाह निवासी अजय कुमार ने गन्ने के खेत में ले जाकर 12 जनवरी, 2016 को जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 13 जनवरी, 2016 को अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी अजय कुमार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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