लखनऊ। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी कल्लू तिवारी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने पांच मार्च 2017 को आशियाना थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि वादी की सात साल की पुत्री अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। जहां पड़ोस में रहने वाला आरोपी कल्लू तिवारी उसे बहलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।