लखनऊ। महिला का पर्स छीनने और उसे घायल करने के आरोपी शिवा प्रताप सिंह की जमानत अर्जी को जिला जज मलखान सिंह ने खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने बताता कि वादी आहिश कुमार सिंह ने गोमतीनगर थाने में एफआईआर कराई थी। इसके मुताबिक 30 जनवरी को उनकी पत्नी श्वेता सिंह पलासियो मॉल से खरीदारी करके घर लौट रही थीं। इसी बीच एक बाइक पर सवार तीन लोगों ने उनका पर्स छीन लिया। छीनाझपटी में श्वेता के दाहिने हाथ में चोट आ गई। पर्स में मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और 25 जार रुपये थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से श्वेता सिंह का आधार कार्ड, 1500 रुपये और दो मोबाइल फोन बरामद किए थे।