जांच के बाद खीरों के एडीओ ने देवगांव प्रधान पर की कार्रवाई
वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज करने की तैयारी शुरू
संवाद न्यूज
एजेंसी खीरों (रायबरेली)। मुख्यमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लाभार्थी से 10 हजार रुपये मांगने के मामले में देवगांव प्रधान अशोक कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएम के आदेश पर एडीओ पंचायत ने केस दर्ज कराया है। सीओ लालगंज महिपाल पाठक ने जांच शुरू कर दी है। खीरों ब्लॉक के देवगांव में सरोज पति पुरुषोत्तम मुख्यमंत्री आवास के लिए पात्र मिली थी। उसे पहली किस्त 40 हजार रुपये मिले थे। पहली किस्त आते ही प्रधान ने सरोज से फोन पर 10 हजार रुपये की मांग की। नहीं देने पर आवास की दूसरी किस्त रोकवाने की चेतावनी दी। बाद में प्रधान ने सीडीओ को शिकायतीपत्र देकर सरोज को अपात्र बताकर पहली किस्त वापस कराने की मांग की।
सीडीओ ने बीडीओ खीरों अंजू रानी वर्मा को जांच सौंपी। सरोज ने प्रधान अशोक द्वारा आवास के नाम पर मांगे 10 हजार रुपये का ऑडियो भी वायरल कर दिया। साथ ही डीएम से शिकायत करके दूसरी किस्त दिलाने की मांग की। वायरल आडियो की प्रारंभिक जांच में प्रधान के दोषी पाए जाने पर एडीओ पंचायत कमलेश श्रीवास्तव ने प्रधान अशोक कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत खीरों थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसओ देवेंद्र अवस्थी ने बताया कि एडीओ पंचायत की तहरीर पर प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच सीओ लालगंज ने शुरू कर दी है।